नई दिल्ली : न्यू आधार कार्ड के लिए आवेदन और अपडेट फ्री में हो सकेगा, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लिए. इसके लिए दो कैटेगरी निर्धारित की गई है. पहली कैटेगरी है पांच से सात साल के बच्चों की और दूसरी कैटेगरी है 15 से 17 साल वालों की. दरअसल, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले में बाल आधार कार्ड जारी किया जाता है. सात साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड का आवेदन करेंगे, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, या फिर अपडेट करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे.
बाल आधार कार्ड नीले रंग का होता है. बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है. उनक का सिर्फ फोटो खींचा जाता है. माता या पिता में से किसी एक के आधार कार्ड के आधार पर इसे जारी किया जाता है. लेकिन जब बच्चा पांच साल का हो जाता है, तो उसे आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ता है.
पांच साल से ऊपर के बच्चों के लिए आईरिस स्कैन और उंगलियों के निशान लिए जाते हैं. यानी उनका बायोमेट्रिक डेटा संग्रहित किया जाता है. इस प्रक्रिया में फिर से तस्वीर भी खींची जाती है. इसके बाद उनका आधार कार्ड बन पाता है. सरकार ने इस अपडेट को पूरी तरह से फ्री कर दिया है. पूरी प्रक्रिया तब भी दोहराई जाती है, जब बच्चा 15 साल से अधिक का हो जाता है. इस सेवा के लिए भी किसी भी शुल्क की जरूरत नहीं पड़ेगी. यानी दोनों सेवाएं फ्री में दी जाएंगी.
आधार कार्ड यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाता है. किसी भी नवजात शिशु का भी आधार कार्ड बन सकता है. बहुत सारे अस्पतालों ने इस सेवा की शुरुआत की है. जन्म लेने वाले बच्चों का वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और उनके द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही आधार रजिस्ट्रेशन की भी पर्ची प्रदान की जाती है. पांच से 15 साल के बीच के उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड उसी तरह से बनते हैं, जिस तरह से व्यस्कों का आधार कार्ड बनता है. उनका बायोमेट्रिक डिटेल एंट्री करने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है.
पांच साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको दो दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. पहला है – जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा है – माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड.
पांच से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, उनमें जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ या तो स्कूल का पहचान पत्र या फिर माता-पिता का आधार कार्ड या फिर तहसीलदार द्वारा उसके लैटरहैड पर बच्चे के लिए जारी किया गया पहचान पत्र.

