रायपुर:- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को भिलाई निवास स्थान से गिरफ्तार किया था. शनिवार को 5 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पूरी हुई. इसके पहले 19 अगस्त को चैतन्य बघेल कोर्ट में पेश हुए थे. आज प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में चैतन्य बघेल के लिए 14 दिनों की न्यायिक रिमांड के लिए आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए चैतन्य बघेल को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. चैतन्य बघेल की अगली पेशी कोर्ट में 6 सितंबर 2025 को होगी.
चैतन्य बघेल फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर: अदालत में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया “चैतन्य बघेल 5 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर थे. और वह रिमांड आज पूरी हो गई है. जिसके बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया. प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया था. जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. अब चैतन्य बघेल की अगली पेशी कोर्ट में 6 सितंबर 2025 को होगी”.
कथित मनी लांड्रिंग और शराब घोटाला केस: प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मे इन्वेस्ट किया. आरोप है कि यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग किया. वह त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीद की योजना बनाकर 5 करोड़ हासिल करने के आरोप में भी घिरे हैं. इन फ्लैटों को त्रिलोक सिंह ढिल्लो के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन असली लाभार्थी चैतन्य ही थे.