बिलासपुर : छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को 5वीं और 8वीं कक्षा की केंद्रीकृत परीक्षाएं आयोजित करने से रोकने के विभाग के आदेश को खारिज कर दिया है। अब निजी स्कूल अपने स्तर पर इन कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित कर सकेंगे। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस बीडी गुरु ने छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और अन्य दो याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलों को 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी।
हालांकि, जो निजी स्कूल केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने 3 दिसंबर 2024 को जारी आदेश में कहा था कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की केंद्रीकृत परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों और अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि निजी स्कूल पहले से ही सीजी समग्र और मूल्यांकन पैटर्न के तहत छात्रों को पढ़ा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अब तक इन कक्षाओं की परीक्षाएं स्कूल स्तर पर आयोजित की जाती थीं, लेकिन अचानक केंद्रीकृत परीक्षा लेने का फैसला छात्रों और स्कूलों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। निजी स्कूल प्रबंधन ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह फैसला निजी स्कूलों की स्वायत्तता को बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जो स्कूल केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।