School Teacher : जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी, उन स्कूलों में गांव के शिक्षित युवक-युवतियों को नियुक्त किया जायेगा। कवर्धा से इसकी शुरुआत हो रही है। पंडरिया विकासखंड से इस संदर्भ में शिक्षकों की भर्ती का आवेदन भी मंगाया जा रहा है। स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को क्लास के अनुरूप विभाग की तरफ से भुगतान किया जायेगा। दरअसल कवर्धा जिले के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक की कमी की जानकारी मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों हुई बैठक में इस बात का निर्देश दिया था। पंडरिया विकासखंड से भर्ती विज्ञापन के तहत 4 अक्टूबर तक आवेदन जमा किये जा सकेंगे।
पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में गांव के शिक्षित युवक/युवतियों को शाला में अध्यापन अनुमति प्रदान की थी।जिले के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक की कमी को दृष्टिगत रखते हुए गांव के शिक्षित युवक/युवतियों को शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से नियुक्त किया जायेगा और उन्हें सी.एस.आर.मद से अध्यापन का भुगतान कियाजायेगा। विद्यालय में पढ़ाने के ग्राम पंचायत स्तर पर विज्ञापन का प्रकाशन किया जायेगा। जिसके बाद मेरिट सूची के आधार पर 4 अक्टूबर तक शिक्षित युवक युवतियों का चयन कर नियुक्त किया जायेगा।
- प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में अध्यापन हेतु अनुमति दिये जाने पर प्रति कालखण्ड 100 रु (एक सौ रूपये) प्रतिदिन अधिकतम 3 कालखण्ड अध्यापन कराया जायेगा ।
- उक्त कार्य हेतु चयनित अभ्यर्थी को मूल्यांकन/ शालेय गतिविधियों में अन्य कार्य हेतु कोई अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
- मानदेय का भुगतान आवंटन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अभ्यर्थी को प्राथमिक शाला के लिये आवश्यक अर्हता हायर सेकेण्डरी तथा पूर्व माध्यमिक शाला लिये स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- चयन में प्राथमिक स्तर पर डी.एड/डी एल एड एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर बी.एड, साथ ही टी.ई.टी. उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जावेगी ।
- उक्त कार्य अंशकालिक प्रति कालखण्ड के लिये है, जिसका भुगतान सी.एस.आर./ स्थानीय मद से किया जावेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती में कोई दावेदारी नहीं रहेगी। अतः कार्य उपराज किसी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा । यह पूर्णतः अस्थाई व्यवथा है।
- कार्य व्यवहार सतोषप्रद नहीं होने पर जिला समिति के द्वारा किसी भी समय कार्य से पृथक किया जा सकता है। जिला समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- आवेदक को कबीरधाम जिला अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है। यदि ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी का आवेदन प्राप्त नही होता है, तो संबंधित विकास खण्ड क्षेत्रातर्गत के अभ्यर्थी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के अनुमति से चयन किया जा सकेगा।
- पदांकन हेतु पंचायत स्तर पर आवेदन आमंत्रित कर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा कार्य लिया जावेगा । उक्त प्रक्रिया पूर्णरूप से ग्राम पंचायत के अधीन होगी।
- मानदेय का भुगतान शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से की जावेगी ।
- किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में सुनवाई कलेक्टर कबीरधाम के समक्ष की जा सकेगी। जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
- आवेदक की आयु सीमा दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो तथा 50 वर्ष से अधिक ना हो ।
- चयन की प्रक्रिया अध्यक्ष, शाला प्रबंधन समिति, संबंधित संस्था प्रमुख एवं सचिव, ग्राम पंचायत के माध्यम से होगी ।
- किसी प्रकार का अध्यापन कार्य संबंधी आदेश जारी नहीं किया जावेगा। केवल समिति के अनुमति के आधार पर अध्यापन कराया जावेगा।
- यह नियमित नियुक्ति नहीं है, अतः किसी भी प्रकार के स्थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा।
- उक्त अनुमति इस सत्र 2024-25 तक के लिये होगा । शिक्षकों की कमी की जानकारी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ली गई है।
- चयन में बी.एड. डी.एड. को प्राथमिक दी जावेगी ।
- संस्था प्रमुख पृथक से कालखण्ड अनुसार अलग से उपस्थिति पंजी संधारित करेंगें ।
- शाला में शिक्षक की पद पूर्ति होने पर अध्यापन अनुमति पत्र स्वतः निरस्त योग्य होगी ।
- सार्वजनिक / सामान्य अवकाश के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
- चयन समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व या उनके प्रतिनिधि, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सचिव, अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति संबंधित संकुल समन्वय, संबंधित शाला के प्रधान पाठक रहेंगे।