Close Menu
Dabang RajdhaniDabang Rajdhani

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    CG: बारिश तेज हो तो इस नदी किनारे न जाएं, प्रशासन की अपील; 12 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित, डर के साए में जीवन

    July 6, 2025

    CG: अल्ट्राटेक कंपनी का मिलावटी सीमेंट बनाकर बेचने का मामला आया सामने, पुलिस ने मारी रेड, ट्रेडर्स संचालक गिरफ्तार

    July 6, 2025

    होटल में प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी बीवी, पति ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया

    July 6, 2025
    Facebook YouTube WhatsApp
    Sunday, July 6
    Dabang RajdhaniDabang Rajdhani
    Facebook WhatsApp
    • छत्तीसगढ़
    • लाइफ स्टाइल
    • कारोबार
    • राजनीति
    • जुर्म
    • देश विदेश
    • Other
      • खेल
      • ज्योतिष
      • मनोरंजन
    Dabang RajdhaniDabang Rajdhani
    Home » हाइकोर्ट के इस बड़े फैसले से 25 हजार लोगों पर डिपोर्टेशन का खतरा
    देश विदेश

    हाइकोर्ट के इस बड़े फैसले से 25 हजार लोगों पर डिपोर्टेशन का खतरा

    Amrendra DwivediBy Amrendra DwivediJanuary 10, 2025No Comments3 Mins Read
    Facebook WhatsApp Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    नई दिल्ली: असम में रह रहे हजारों बांग्लादेशी अप्रवासियों पर देश से निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा है। गुरुवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के अप्रवासियों के मामले से जुड़े एक मामले में फैसला आया है। दरअसल, यह केस ऐसे अप्रवासियों से जुड़ा हुआ है, जो साल 1966 और 1971 के बीच राज्य में आए थे, लेकिन फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेश ऑफिसर के पास अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके। ट्रिब्युनल्स की तरफ से विदेशी घोषित किए जाने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेगम जान नाम की एक महिला को बरपेटा फॉरेनर्स ट्रिब्युनल ने 29 जून 2020 को विदेशी घोषित किया था, लेकिन वह रजिस्ट्रेशन कराने में असफल रही थीं। अब उन्होंने हाईकोर्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए समय में विस्तार की अपील की थी, जिसके कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले का हवाला दिया है।

    खबर है कि रजिस्ट्रेशन कराने से चूके करीब 5 हजार लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ डिपोर्टेशन का सामना कर सकते हैं। डिपोर्टेशन के खतरे के सामना कर रहे लोगों की संख्या करीब 25 हजार है। उच्च न्यायालय का कहना है कि जान के मामले में वह समय विस्तार की अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हुए हैं।

    असम में 1985 में पेश किए गए 1955 के नागरिकता कानून की धारा 6ए में खासतौर से बांग्लादेश से आए अप्रवासियों का जिक्र मिलता है। धारा 6ए(2) के तहत जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आए हैं, उन्हें नागरिकता मिल जाती है। वहीं, धारा 6ए(3) में उन लोगों का जिक्र है, जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक राज्य में आए हैं।

    अब धारा 6ए(3) जिन पर लागू होती है, उन्हें विदेशी घोषित होने के बाद FRRO में 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके लिए समय विस्तार 60 दिनों तक हो सकता है। अब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनपर डिपोर्टेशन का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, रजिस्ट्रेशन कराने वालों को नागरिकता के सभी अधिकार मिलते हैं। हालांकि, 10 सालों तक वह चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस अवधि के बाद वह पूरी तरह से नागरिक का दर्जा हासिल कर लेते हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने अक्तूबर 2024 के फैसले में नागरिकता कानून की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा था। बेंच के अधिकांश जजों ने कहा था कि 1966 से 1971 वाले समूह के जिन अप्रवासियों ने तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे नागरिकता के लिए पात्रता गंवा सकते हैं।

    Post Views: 375
    breaking news Guwahati Hindi Khabar Hindi News Latest Khabar Latest news Today Today khabar Today news गुवाहाटी हाइकोर्ट डिपोर्टेशन का खतरा दबंग राजधानी
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Amrendra Dwivedi

    Related Posts

    CG: बारिश तेज हो तो इस नदी किनारे न जाएं, प्रशासन की अपील; 12 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित, डर के साए में जीवन

    July 6, 2025

    CG: अल्ट्राटेक कंपनी का मिलावटी सीमेंट बनाकर बेचने का मामला आया सामने, पुलिस ने मारी रेड, ट्रेडर्स संचालक गिरफ्तार

    July 6, 2025

    होटल में प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी बीवी, पति ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया

    July 6, 2025
    Leave A Reply Cancel Reply

    Demo
    Our Picks
    • Facebook
    • YouTube
    • WhatsApp
    Don't Miss
    Durg

    CG: बारिश तेज हो तो इस नदी किनारे न जाएं, प्रशासन की अपील; 12 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित, डर के साए में जीवन

    By Amrendra DwivediJuly 6, 20250

    दुर्ग:- शिवनाथ नदी दुर्ग जिले की जीवनदायिनी नदी कही जाती है, हालांकि जब यह उफान…

    CG: अल्ट्राटेक कंपनी का मिलावटी सीमेंट बनाकर बेचने का मामला आया सामने, पुलिस ने मारी रेड, ट्रेडर्स संचालक गिरफ्तार

    July 6, 2025

    होटल में प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी बीवी, पति ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया

    July 6, 2025

    CG: बहन को डांटने से रोका, तो बेटे ने 70 साल के बुजुर्ग की कर दी पिटाई, इलाज के दौराम मौत, अब 5 साल की सजा

    July 6, 2025
    About Us
    About Us

    H.No. 670, ward No. 55, Behind Sai Diagnostic Centre, Krishna Nagar Boriya Road Raipur (CG) 492001

    We're accepting new partnerships right now.

    Email Us: dabangrajdhani@gmail.com
    Contact: +91 8878157788

    Our Picks
    New Comments
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 Dabang Rajdhani. Designed by ArenaLikes.com.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.