रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए मतदान प्रक्रिया को और सुगम बनाने का बड़ा फैसला लिया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज़ों को मान्य किया गया है। इसके साथ ही, ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को भी मान्यता दी गई है, जिससे मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया और आसान हो गई है।
बता दें कि मतदाताओं की पहचान के लिए इन 18 दस्तावेज़ों को मान्य किया गया है, जिसमें – 1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, 2. बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, 3. पासपोर्ट, 4. पैन कार्ड, 5. आधार कार्ड, 6. सरकारी या निजी संस्थानों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, 7. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़, 8. मनरेगा जॉब कार्ड, 9. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, 10. ड्राइविंग लाइसेंस, 11. स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, 12. दसवीं और बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, 13. अधिवक्ता परिचय पत्र, 14. निःशक्तता प्रमाण पत्र, 15. फोटोयुक्त राशन कार्ड, 16. छात्र पहचान पत्र, 17. शस्त्र लाइसेंस व 18. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ऑनलाइन मतदाता पर्ची।
ऑनलाइन मतदाता पर्ची भी होगी मान्य-
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची को भी मान्यता दी है। यह पर्ची आयोग की वेबसाइट cgsec.gov.in पर उपलब्ध है। मतदाता वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, मतदान केंद्र का विवरण और पहचान पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वोटर सर्च एंड प्रिंट अर्बन या वोटर सर्च एंड प्रिंट रूरल विकल्प का उपयोग करना होगा।
मतदाताओं के लिए बड़ी राहत-
इस निर्णय से मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें मतदान केंद्र पर पहचान पत्र के लिए केवल एक दस्तावेज़ ले जाने की आवश्यकता होगी। साथ ही, ऑनलाइन पर्ची की सुविधा से मतदाता अपना पहचान पत्र घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं।